Prohibition of Child Marriage Act, 2006 की धारा 1 इस अधिनियम के नाम, उसके प्रभाव क्षेत्र और लागू होने की तिथि को निर्दिष्ट करती है।
धारा 1 का विवरण:
- संक्षिप्त नाम (Short Title):
- इस अधिनियम को “बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006” (Prohibition of Child Marriage Act, 2006) कहा जाता है।
- विस्तार (Extent):
- यह अधिनियम संपूर्ण भारत में लागू होता है।
- यह जम्मू-कश्मीर सहित पूरे देश में प्रभावी है (ध्यान दें कि 2019 में अनुच्छेद 370 हटने के बाद यह कानून जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में भी लागू हो गया)।
- प्रारंभ (Commencement):
- यह अधिनियम 10 जनवरी 2007 को लागू हुआ।
- सरकार ने इसे अधिसूचना के माध्यम से प्रभावी किया।
महत्व:
- यह धारा स्पष्ट रूप से बताती है कि यह कानून भारत के हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में लागू होगा।
- पहले बाल विवाह रोकथाम अधिनियम, 1929 था, जिसे हटाकर इस नए अधिनियम को अधिक कठोर और प्रभावी बनाया गया।
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