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Prohibition of Child Marriage Act, 2006 धारा 2: परिभाषाएँ (Definitions)

Prohibition of Child Marriage Act, 2006 की धारा 2 इस अधिनियम में उपयोग किए गए प्रमुख शब्दों की परिभाषा प्रदान करती है। यह धारा कानून की सटीक व्याख्या में मदद करती है और यह सुनिश्चित करती है कि कोई भ्रम न रहे।

धारा 2 के अंतर्गत महत्वपूर्ण परिभाषाएँ:

  1. बाल (Child):
    • लड़की: 18 वर्ष से कम आयु की।
    • लड़का: 21 वर्ष से कम आयु का।
  2. बाल विवाह (Child Marriage):
    • ऐसा विवाह जिसमें वर (लड़का) या वधू (लड़की), या दोनों की आयु विवाह की न्यूनतम कानूनी आयु से कम हो।
  3. बाल विवाह निषेध अधिकारी (Child Marriage Prohibition Officer):
    • सरकार द्वारा नियुक्त एक अधिकारी, जिसका कार्य बाल विवाह रोकना, इस अधिनियम का पालन कराना और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना है।
  4. संरक्षक (Guardian):
    • माता-पिता, दादा-दादी, भाई-बहन या कोई अन्य व्यक्ति जो बच्चे की देखभाल और संरक्षण के लिए उत्तरदायी हो।
  5. न्यायालय (Court):
    • इस अधिनियम के तहत मामलों की सुनवाई करने वाला सिविल या परिवार न्यायालय

महत्व:

  • यह धारा बाल विवाह को रोकने के लिए कानूनी ढांचे की स्पष्टता प्रदान करती है।
  • इसमें यह सुनिश्चित किया गया है कि बाल विवाह निषेध अधिकारी की भूमिका स्पष्ट हो, ताकि वह प्रभावी ढंग से कार्रवाई कर सके।

अगर आपको किसी विशेष परिभाषा की विस्तृत जानकारी चाहिए, तो बताइए!


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