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Prohibition of Child Marriage Act, 2006 की धारा 13: बाल विवाह निरोधक अधिकारी की नियुक्ति ( Appointment of Child Marriage Prohibition Officer)

Prohibition of Child Marriage Act, 2006 की धारा 13 बाल विवाह रोकने के लिए बाल विवाह निषेध अधिकारी (Child Marriage Prohibition Officer – CMPO) की नियुक्ति का प्रावधान करती है। यह अधिकारी बाल विवाह को रोकने, जागरूकता बढ़ाने और कानून का पालन सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होता है।


प्रमुख प्रावधान (Key Provisions):

1. अधिकारी की नियुक्ति (Appointment of the Officer):

  • राज्य सरकारें बाल विवाह निषेध अधिकारी (CMPO) नियुक्त करेंगी।
  • सरकार अधिकारी के अधिकार क्षेत्र (Jurisdiction) को भी निर्धारित करेगी।
  • एक क्षेत्र में एक से अधिक अधिकारी नियुक्त किए जा सकते हैं।

2. अधिकारी के कर्तव्य (Duties of the Officer):

  • बाल विवाह रोकने के लिए सक्रिय कदम उठाना।
  • पुलिस और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के साथ समन्वय करना।
  • बाल विवाह से प्रभावित बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना।
  • बाल विवाह से जुड़े मामलों की रिपोर्टिंग और जांच करना।
  • संबंधित पक्षों (माता-पिता, अभिभावकों, सामाजिक संगठनों) को जागरूक करना।

3. अधिकारी के अधिकार (Powers of the Officer):

  • यदि किसी क्षेत्र में बाल विवाह होने की संभावना है, तो अधिकारी उसे रोकने के लिए आवश्यक कदम उठा सकता है।
  • अधिकारी को पुलिस और अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों से सहयोग प्राप्त करने का अधिकार होगा।
  • अधिकारी बाल विवाह को रोकने के लिए अदालत में याचिका दायर कर सकता है।

महत्व (Significance):

  • यह प्रावधान सरकार को बाल विवाह रोकने के लिए एक विशेष अधिकारी नियुक्त करने का अधिकार देता है।
  • इससे बाल विवाह रोकने के लिए एक ज़िम्मेदार और जवाबदेह तंत्र तैयार किया जाता है।
  • अधिकारियों को कानूनी शक्ति देकर बाल विवाह को प्रभावी रूप से रोका जा सकता है।

निष्कर्ष (Conclusion):

धारा 13 बाल विवाह को रोकने के लिए एक औपचारिक तंत्र स्थापित करती है, जिससे एक समर्पित अधिकारी इस अपराध को नियंत्रित करने के लिए काम करता है। यह कानून सरकार को बाल विवाह के खिलाफ सक्रिय रूप से कदम उठाने का अवसर देता है और सामाजिक जागरूकता बढ़ाने में सहायक होता है।


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