अनुच्छेद 38 भारतीय संविधान के भाग IV (Directive Principles of State Policy – राज्य के नीति निर्देशक तत्व) में शामिल एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। इसका उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को बढ़ावा देना और नागरिकों के लिए समानता सुनिश्चित करना है।
अनुच्छेद 38 की प्रमुख बातें (Key Provisions of Article 38)
• सामाजिक न्याय (Social Justice) – राज्य को समाज में ऐसी व्यवस्था बनाने के लिए कहा गया है जिससे सभी वर्गों को न्याय मिले और असमानता कम हो।
• आर्थिक कल्याण (Economic Welfare) – राज्य को इस तरह की आर्थिक नीतियाँ बनाने का निर्देश दिया गया है जिससे सभी नागरिकों का कल्याण हो और गरीबी, बेरोजगारी जैसी समस्याएँ कम हों।
• असमानता का उन्मूलन (Reduction of Inequality) – राज्य को व्यक्ति, समूह, और क्षेत्रीय स्तर पर असमानता को कम करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का दायित्व दिया गया है।
• लोक कल्याणकारी राज्य (Welfare State) – अनुच्छेद 38 का मुख्य उद्देश्य एक ऐसे समाज की स्थापना करना है जिसमें हर व्यक्ति को समान अवसर मिले और मूलभूत आवश्यकताएँ पूरी हों।
अनुच्छेद 38(1) और अनुच्छेद 38(2) में अंतर (Difference Between Article 38(1) and Article 38(2))
अंतर का आधार (Basis of Difference) | अनुच्छेद 38(1) (Article 38(1)) | अनुच्छेद 38(2) (Article 38(2)) |
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मुख्य उद्देश्य (Main Objective) | सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को बढ़ावा देना | समाज में असमानता को कम करना |
फोकस (Focus) | न्याय आधारित समाज की स्थापना | आर्थिक और सामाजिक असमानता को कम करना |
लागू होने का तरीका (Implementation Approach) | व्यापक नीति निर्माण और कानूनों के माध्यम से | आर्थिक संसाधनों और सामाजिक योजनाओं के माध्यम से |
अनुच्छेद 38 का महत्व (Significance of Article 38)
• समानता और न्याय सुनिश्चित करता है – यह अनुच्छेद सरकार को निर्देश देता है कि वह नागरिकों को न्याय दिलाने के लिए प्रभावी कदम उठाए।
• सामाजिक-आर्थिक असमानता को कम करने में सहायक – इससे गरीबी, बेरोजगारी और आर्थिक असमानता जैसी समस्याओं से निपटने में मदद मिलती है।
• लोक कल्याणकारी राज्य (Welfare State) की स्थापना – यह अनुच्छेद भारतीय संविधान के सामाजिक न्याय के दृष्टिकोण को मजबूत करता है।
निष्कर्ष (Conclusion)
• अनुच्छेद 38 सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए सरकार को निर्देश देता है।
• इसका मुख्य उद्देश्य समाज में असमानता को कम करना और सभी नागरिकों के कल्याण को सुनिश्चित करना है।
• यह अनुच्छेद भारत को एक लोक कल्याणकारी राज्य बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
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