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अनुच्छेद 16: सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता

अनुच्छेद 16: सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता

अनुच्छेद 16 भारतीय संविधान के भाग 3 (मौलिक अधिकार) के तहत आता है और यह सार्वजनिक रोजगार (Government Employment) में समान अवसर की गारंटी देता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी नौकरियों में भेदभाव न हो और सभी नागरिकों को समान अवसर मिले।

1. अनुच्छेद 16 का सार

• अनुच्छेद 16 यह सुनिश्चित करता है कि राज्य (सरकार) किसी भी व्यक्ति को सरकारी नौकरी में अनुचित रूप से वंचित नहीं कर सकता
• यह समानता के अधिकार (अनुच्छेद 14) और भेदभाव-निषेध (अनुच्छेद 15) से जुड़ा हुआ है।
• “सभी नागरिकों को राज्य के अधीन किसी भी नियुक्ति या पद के संबंध में समान अवसर प्राप्त होंगे।”

2. अनुच्छेद 16 की प्रमुख उपधाराएँ (Clauses of Article 16)

(1) अनुच्छेद 16(1) – समान अवसर की गारंटी

• सभी नागरिकों को सरकारी नौकरियों में समान अवसर मिलेगा।
• इसमें किसी भी प्रकार का जाति, धर्म, लिंग, जन्मस्थान या नस्ल के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा

(2) अनुच्छेद 16(2) – भेदभाव पर रोक

• राज्य किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान या निवास के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता
• उदाहरण: सरकार किसी व्यक्ति को केवल इसलिए नौकरी से मना नहीं कर सकती क्योंकि वह किसी विशेष धर्म या जाति से संबंधित है।

(3) अनुच्छेद 16(3) – राज्य को निवास के आधार पर नियम बनाने की शक्ति

• संसद को यह अधिकार है कि वह कुछ सरकारी नौकरियों के लिए विशेष रूप से किसी राज्य के निवासियों के लिए नियम बना सके
• उदाहरण: कुछ राज्यों में सरकारी नौकरियों के लिए स्थानीय निवास प्रमाण पत्र (Domicile Certificate) आवश्यक होता है।

(4) अनुच्छेद 16(4) – पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण

राज्य (सरकार) पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण दे सकता है यदि यह पाया जाता है कि वे पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं।
• यह आरक्षण अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए लागू किया गया है

(5) अनुच्छेद 16(4A) – पदोन्नति में आरक्षण

SC/ST वर्गों को सरकारी नौकरियों में पदोन्नति (Promotion) में भी आरक्षण मिल सकता है यदि सरकार को लगता है कि वे पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं।
• यह प्रावधान 77वें संविधान संशोधन (1995) द्वारा जोड़ा गया था।

(6) अनुच्छेद 16(4B) – आरक्षित पदों का बैकलॉग (Backlog)

• यदि आरक्षित श्रेणी (SC/ST/OBC) के पद किसी वर्ष में नहीं भरे जा सके, तो उन्हें अगले वर्ष तक भरा जा सकता है।
• इससे पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी नौकरियों में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाता है

(7) अनुच्छेद 16(5) – धार्मिक पदों पर अपवाद

धार्मिक संस्थानों द्वारा नियुक्तियों में धर्म के आधार पर प्रतिबंध नहीं होगा
• उदाहरण: एक मंदिर का पुजारी केवल हिंदू समुदाय से ही चुना जा सकता है, क्योंकि यह धार्मिक कार्यों से जुड़ा है।

3. अनुच्छेद 16 से जुड़े प्रमुख न्यायिक फैसले

(1) इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार (1992) – मंडल आयोग केस

OBC आरक्षण को संवैधानिक वैधता दी गई
कुल आरक्षण की सीमा 50% तय की गई (SC-15%, ST-7.5%, OBC-27%)।
• आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग को अस्वीकार किया गया।

(2) नागराज बनाम भारत सरकार (2006) – पदोन्नति में आरक्षण

SC/ST वर्गों को पदोन्नति में आरक्षण देने का अधिकार स्वीकार किया गया, लेकिन यह सिद्ध करना होगा कि वे पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं।

(3) जर्नेल सिंह बनाम भारत सरकार (2018)

• सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पदोन्नति में आरक्षण देने के लिए “क्रीमी लेयर” (आर्थिक रूप से संपन्न वर्ग) का सिद्धांत लागू किया जा सकता है

(4) मराठा आरक्षण केस (2021) – 50% सीमा का उल्लंघन असंवैधानिक

• महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिया गया मराठा आरक्षण असंवैधानिक घोषित किया गया क्योंकि यह 50% की सीमा को पार कर रहा था।

4. अनुच्छेद 16 का महत्व

सरकारी नौकरियों में समान अवसर सुनिश्चित करता है
जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव को रोकता है
पिछड़े वर्गों को सरकारी क्षेत्र में उचित प्रतिनिधित्व देता है
राज्य को विशेष परिस्थितियों में कुछ वर्गों के लिए आरक्षण लागू करने की शक्ति देता है

5. निष्कर्ष

अनुच्छेद 16 सरकारी नौकरियों में समानता और निष्पक्षता सुनिश्चित करता है
• यह भेदभाव को समाप्त करने और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण लागू करने के बीच संतुलन बनाता है
सुप्रीम कोर्ट के फैसलों ने इसकी व्याख्या को स्पष्ट किया और सीमाएं तय की
सामाजिक न्याय और समानता की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है


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