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भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12 (Article 12) – राज्य (State) की परिभाषा

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12 (Article 12) – राज्य (State) की परिभाषा

अनुच्छेद 12 भारतीय संविधान के भाग III (मौलिक अधिकार) के तहत आता है और इसमें “राज्य” की परिभाषा दी गई है। यह परिभाषा यह स्पष्ट करने के लिए महत्वपूर्ण है कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किन संस्थाओं पर संविधान का अनुच्छेद 13 लागू होगा।

अनुच्छेद 12 का टेक्स्ट:

“इस भाग में, ‘राज्य’ में भारत की सरकार और संसद, प्रत्येक राज्य की सरकार और उसकी विधायिका, भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण शामिल होंगे।”

राज्य (State) की परिभाषा:

अनुच्छेद 12 के अनुसार, निम्नलिखित संस्थाएं राज्य की परिभाषा में आती हैं:

  1. भारत की सरकार और संसद – केंद्र सरकार और उसकी सभी एजेंसियां।
  2. राज्य सरकार और राज्य विधानमंडल – प्रत्येक राज्य सरकार और उसकी विधानसभाएं।
  3. स्थानीय प्राधिकरण – नगर निगम, पंचायतें, जिला परिषदें आदि।
  4. अन्य प्राधिकरण – वे संस्थाएं जो सरकार के नियंत्रण में काम करती हैं या जिनका कार्य सार्वजनिक महत्व का होता है (जैसे, सरकारी संस्थान, पीएसयू, आदि)।

महत्व:

  • मौलिक अधिकारों का संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए यह परिभाषा दी गई है।
  • यदि कोई राज्य-संबंधित निकाय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ संवैधानिक उपचार उपलब्ध होते हैं (अनुच्छेद 32 और 226 के तहत)।
  • सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय कई बार यह तय कर चुके हैं कि सरकार द्वारा नियंत्रित निजी संस्थान भी अनुच्छेद 12 के तहत आ सकते हैं।

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